प्रिय पाठक, स्वागत है आपका आज की पोस्ट Voter Id Card Online Objection कैसे लिया जा सकता है तथा किसी भी अन्य अयोग्य व्यक्ति या जिनकी Death हु चुकी हो उनका नाम Voter Id Card Online Application Form भरके डिलीट कैसे कीया जा सकता है इस बारे मे है.

Voter ID Card Online Name Deletion -Objection Kaise Liya Jata Hai.

जैसा की पहले भी हमने इस पोस्ट से जुड़े और दो आर्टिकल्स पब्लिश की है जिसमे Voter Id Online कैसे बनाया जाता है तथा Form 8 Online भरने के बाद किसी भी वोटर लिस्ट या Voter Id Card Application Form Correction कैसे किया जाता है इस बारे मे जानकारी दी है अगर आपको भी इसबारे मे कोई समस्या हो तो आप इन आर्टिकल्स को पढ़ सकते है.

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वोटर/वोटिंग कार्ड, इलेक्शन कार्ड पर संभ्रम | Voter ID Card Online Problems.

भारत चुनाव आयोग अपने कामो के लिए बेहद सतर्क रहता है. हर मतदाता द्वारा भरे गए Online Voter Registration की जानकारी को Voter Card Verification करने के लिए बारीकी से नजर रखता है.

Voter ID Card से नाम हटाने के लिए या फिर किसी भी अयोग्य व्यक्ति पर ऑब्जेक्शन लेने के लिए पहले आपको उसके बारे मे पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए.

Voter Card List से किसी के नाम को हटाने के लिए आवेदन पत्र दाखिल करने का कोई भी कारण हो सकता है.

जैसे की परिवार के सदस्य की मृत्यु के हो जाना वगैरा, या फिर यदि कोई भारतीय परिवार के किसी न किसी परिवार के सदस्य द्वारा दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं और भारतीय नागरिकता छोड़ देते हैं तो उस समय भी Voter ID Card Online नाम हटाना पढता है.

इन दोनों मामलों में मतदाता सूची से नाम को हटाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है.

ध्यान रहे यदि आप मतदाता सूची से किसी भी नाम को हटाना चाहते हैं तो आप यह केवल तभी कर सकते हैं जब आप खुद मतदाता के रूप में पंजीकृत हो.

जैसे हमने ऊपर भी बताया है यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति मर गया है, किसी और देश या असेम्बली मे ट्रान्सफर हुवा है तो आपको वोटर लिस्ट से कोई भी अयोग्य व्यक्ति या किसी Particular reasons के लिए Voter ID Card Name पर Objection लेने के लिए पहले Election Form 7 भरना जरुरी है.

Voter ID Card Online Delete कीस वजह से कर सकते है ?

वोटर लिस्ट से कोई भी नाम हटाने का या किसी भी व्यक्ति का नाम जिसपे ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है उसके 5 मुख्य कारन है जो निचे दिए गए है.

  1. Expired /वोटर लिस्ट मे शामिल व्यक्ती का मयत हो जाना.
  2. Shifting / दूसरे Assembly या Assembly/Parliamentary Constituency मे नाम ट्रांसफर हो जाना.
  3. Missing / कोई विशिष्ट व्यक्ति का मिसिंग /लापता हो जाना.
  4. Not Qualified / अयोग्य व्यक्ति का वोटिंग लिस्ट मे नाम होना.
  5. Duplicate Record / एक से ज्यादा इलेक्शन लिस्ट मे नाम होना जिसे दुबार नाम भी कहा जाता है.

इस प्रकार से ऊपर दिए गयी पांच कारणो की वजह ध्यान मे रखते हुए किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम Voter List से Delete या Objection ले सकते है. तो चलिए जानते है Voter ID Card Name डिलीट या ऑब्जेक्शन कैसे लिया जाता है.

Voter Id Card Online Objection कब लिया जा सकता है?

आप Form No 8 की तरह ही फॉर्म 7 भी भर सकते है लेकिन उसी समय भर सकते है जब भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव से पहले एक Temporary Draft List तैयार की जाती है. इससे पहले की अंतिम वोटर लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाए आपको दिए गए विशिष्ट दिनों के भीतर आवेदन किया जाना आवश्यक है.

किसी भी नाम पर पर ऑब्जेक्शन लेने के लिए आपके लिए समय सीमा निर्धारित की जाती है. बाकि पुरे साल मे अंतिम वोटिंग लिस्ट से नाम हटाने के लिए कभी भी आवेदन कर सकते है.

राष्ट्रिय मतदाता सेवा पोर्टल (National Voters Service Portal) पर कुल मिलारक 6-7 तरह की Services मिलाती है जैसे पहला Registration for new elector, दूसरा Registration of overseas elector, तीसरा जो article में बताया गया है Deletion or Objection in Electoral Roll, चौथा Correction of Entries, पाचवा Transposition within AC और अंतिम Migration to another AC आदि.

Voter ID Card Online Duplicate Name डिलीट या ऑब्जेक्शन कैसे लिया जाता है?

अगर आपको किसी व्यक्ति पर शक होगा जिसके पास इलेक्शन कार्ड का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो पा रहा है या डुप्लीकेट कार्ड, या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ऑब्जेक्शन लेना है तो निचे दी गयी process को फॉलो करे.

Step 1.

  1. सबसे पहले nsvp.in की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाईये.
  2. भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट खुलेगी.
  3. Deletion or objection in electoral roll के Click Here इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिये.

Step 2.

  1. अब निचे दिया हुवा वोटर लिस्ट से कोई भी नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 खुलेगा.
  2. राज्य और जिल्हा चुने. (उदाहरण के लिए UP Election Voter List से नाम हटाना चाहते है तो वह चुने).
  3. जिस Assembly/Parliamentary Constituency के लिए नाम हटाना चाहते है वह चुने (उदाहरण.-वोटर लिस्ट राजस्थान)
  4. Voter ID Card Online भरने का कारण चुनिए.
  5. Applicant Details मे आपको पर्सनल जानकारी भरिये.
  6. Details of person inclusion of whose name is objected to / Details of person whose entry is to be deleted: इसमें उसकी जानकारी भरिये जिसका नाम Nirvachan Card लिस्ट से हटाना हो या ऑब्जेक्शन लेना हो.
  7. Reason चुनिए जो दुसरे पैराग्राफ मे ऊपर बताये गए है.

Step 3.

  1. Declaration मे Place और Date भरिये.
  2. अंतिम स्टेप मे Voter Id Card Online ऑब्जेक्शन /डिलीट फॉर्म के Submit ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिये.

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इस प्रकार से किसी भी राज्य के जैसे Voter List UP, Maharashtra के Electoral List मे शामिल डुप्लीकेट नाम को डिलीट या अवैध व्यक्तिपर ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है. एक बार फॉर्म 7 भरने पर 2 एप्लीकेशन मे तैयार करे और हो सके तो एक निकटतम ERO Constituency पर जमा करे.

बस अब ECI सभी जानकारी Voter ID Card Online Verify करेगा और आपके निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल डुप्लीकेट नामों को हटाने की प्रोसेस पूरी करेगा जिसकी जानकारी आपने दी है.

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