जबसे केंद्र सरकार ने संसद से GST के लिए मंजूरी दी है तबसे मानो लोगो की मन में उछाल सा मच चूका है, कोई क्या कहता तो कोई क्या कहता है. क्या आप भी GST Kya Hai? यह सोच रहे है.

सभी पाठको से हम निवेदन करना चाहते है की आप धैर्य रखे और इस पोस्ट को ध्यानसे और पूरा पढ़े. जीएसटी के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपके लिए पब्लिश कर रहे है.
आर्टिकल के मुख्य विषय.
GST Kya Hai? Good Service Tax Ke Bare Me Puri Jankari
GST का संक्षिप्त मतलब है Good Service Tax. जी एस टी के बारे में कहा जाये तो जीएसटी पुरे भारत के लिए Indirect Tax है. जी हा जिसे आप अप्रत्यक्ष कर भी कह सकते है. GST भारत के लिए एसा जरिया लाया है जिससे पुरे देश में अब एक ही टैक्स रहेगा. अब आपको हर जगह अलग-अलग Taxes देने की कोई आवश्यकता नहीं है.
क्या आप जानते है इन अलग-अलग तरह के taxes के कारन आप जो भी सामान खरीदते है उसपर आपको कई तरह दुगने, तिगने कर चुकाने पढ़ते है. सही पढ़ा आपने आप जो सामान खरीदते थे उसपर कभी आपको ३० प्रतिशत तो कभी ४० प्रतिशत तो कभी-कभी यह कर ५० प्रतिशत भी हो जाता था. लेकिन GST लागु होने के बाद आपको सिर्फ १५ से २० प्रतिशत कर भरने की उम्मीद की जा रही है.
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जीएसटी को केंद्र और राज्य सरकारो ने अपने अपने क्षेत्र में मिलकर मंजूरी दी और इस बिल को 1 जुलाई 2017 से लागु कर दिया है. सभी सोचते है की आखिर इससे हमारे देश क्या नया बदलाव आएगा आखिर किस तरह से GST लोगो से, व्यापारियों से, और बिजनेसमन से किस तरह कर वसूलेगा.
GST Ke Kya Fayade Hai?
जबसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने GST के बारे में घोषणा की है तबसे इसका ट्रेंड काफी बढ़ गया है. अब जहा देखे वहा जीएसटी के बारे में अलग-अलग राय और कमेंट्स शेयर कीये जा रहे है पर क्या आप जानते है आखिर सच में Good Service Tax क्या फायदे क्या है, आखिर फायदे है भी या सिर्फ नुकसान है जानिए निचे दी गयी जानकारी अनुसार विस्तार से.
जीएसटी लागु होने से अब हर माल और हर तरह की सेवाओ पर एक ही कर है, जो उत्पाद बनाने वाले से लेकर उस उत्पाद को खरीदने वाले ग्राहक तक है. हर बार उस उत्पाद को खरीदते वक़्त एक ही टैक्स चुकाना है जिसमे आपको अलग अलग प्रकार के कर जैसे की Vat, Excersige, Service Taxes इस तरह के छुपे कर बिलकुल समाप्त हो जायेंगे.
इसी के साथ साथ राज्य सरकारों को मिलने वाले अलग-अलग टैक्स जिसमे Lottery Tax, Entry Tax, Luxuri Tax, मनोरंजन टैक्स सभी के सभी ख़त्म हो जायेगा. इससे हमारे भारतवासी गरीब लोगो को महंगाई का सामना करना नहीं पढ़ेगा मतलब सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी को ही मिलेगा.
GST Tax Registration करना किन्हें अनिवार्य है?
निचे दिए गए श्रेणियों की Suppliers को टर्नओवर के बावजूद अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने की आवश्यकता है:-
- इंटरनेशनल supply करने वाले करधारक व्यक्ति
- कर भरने वाले एजेंट.
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेलर्स
- सभी ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स
- टीडीएस कटौती करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति
- भारत में एक Unregistered Person को भारत से बाहर ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस पहुचाना या पुनर्प्राप्ति सेवाएं प्रदान करनेवाला व्यक्ति जिसमे इन्हें REG-09A GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा.
- इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर
GST Impact उद्योग और व्यापार और छोटे व्यापारी के लिए कैसा रहेगा ?
- उद्योग और व्यापार जगत में एक मजबूत और अच्छी शासन प्रणाली के तहत भारत में जीएसटी शासन की नींव होगी. जीएसटी Return, Registration, Payment etc. जैसे सभी करदाता सेवाये Online Tax Holders Payers के लिए उपलब्ध होंगे, जो प्रक्रिया को और भी ज्यादा आसान और पारदर्शी बनायेगा.
- GST यह सुनिश्चित करेगी कि सभी प्रकार के Taxes पुरे देश में एक समान हो, जिससे व्यापार सुनिश्चित करने और व्यवसाय करने में आसानी होने वाली है.
- पूर्वोत्तर भारत में रजिस्ट्रेशन के लिए १० लाख से ज्यादा उत्पाद भेचने पर अनिवार्य किया गया है तथा शेष पुरे भारत में 20 लाख से ज्यादा का उत्पाद बेचने वाले या कमाने वाले हर वर्ग को GST Tax Registration करना अनिवार्य है. लेकिन पूर्वोत्तर भारत के अलावा 20 लाख से कम उत्पाद बेचने वाले या कमाने वाले हर वर्ग को GST के अंतर्गत पंजीकरण करने से छूट दी गयी है. इसीलिए सबसे पहले वही वर्ग को GST Registration करना अनिवार्य है जो पूर्वोत्तर भारत में १०,००००० और शेष भारत में २०,०००००/- से ज्यादा का उत्पाद सेल करता हो.
महत्त्वपूर्ण सूचना- यहां एक कारोबारी संस्था के पूरे भारत के कारोबार पर विचार किया गया है और यह राज्य-वार नहीं है. सुनिश्चित करता है कि जिस दिन पहले से पंजीकृत डीलर रु 20 लाख की कारोबारी सीमा पार कर जाएगा, उसे जीएसटी टैक्स देना शुरू करना होगा और वह इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र होगा.
किसी वर्तमान कानून (एक्साइज/सर्विस टैक्स/वैट) के तहत पंजीकृत मौजूदा डीलरों को स्वतः ही जी एस टी के तहत भी पंजीकरण कराना होगा.
GST Impact उपभोक्ता (Consumer) के लिए कैसा रहेगा?
सबसे ज्यादा नुकसान अगर कभी होता है तो वह होता है Consumer का, क्योकि राज्य सरकारे हर तरह से अलग-अलग taxes वसूलती है जिससे सभी उत्पाद की कीमते भी बढती जाती है. अगर इसमें कोई पिसता है तो वह उपभोक्ता ही होता है.
GST से अब यह ख़त्म हो जायेगी क्योकि अब सभी को अब एक कर चुकाना होगा जिससे दामो में तेजी में कमी लाई जा सकती है.
GST लागु होने से पर केंद्र और राज्य स्तर पर कौन कौन से कर जीएसटी में जमा किये जायेंगे?
- Central Government Ke Under आने वाले Taxes.
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क,
- सेवा कर
- अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
- अतिरिक्त सीमा शुल्क ड्यूटी
- विशेष अतिरिक्त शुल्क सीमा शुल्क वगैरा
- State Government Ke Under आने वाले Taxes.
- राज्य मूल्य वर्धित कर / बिक्री कर
- मनोरंजन कर
- केंद्रीय बिक्री कर
- जकात और प्रवेश कर
- लक्जरी कर
- लॉटरी कर
- सट्टेबाजी और जुए पर कर
GST Kaise Kaam Karega ?
जीएसटी मुख्यता Central GST (सीजीएसटी) और State GST (एसजीएसटी) इस प्रकार के दो भाग होंगे. दोनों केंद्र और राज्य सरकारे एक साथ प्राइस के अधारर पर जीएसटी लगाएंगे।. Central केंद्रीय सामान और सेवा कर (CGST) को जमा करेगा और State राज्य के सभी लेनदेन पर राज्य के सामान और सेवा कर (Good Service Tax) को जमा करेगा.
पुरे देश में जीएसटी को लागु करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने एक साथ मिलकर Registered Goods And Service Tax Network जिसे जीएसटीएन कहा गया है.
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GST एक राज्य के अत्याधुनिक व्यापक आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पर काम कर रहा है, जिसमें सामान्य जीएसटी पोर्टल शामिल है. जिसमें सभी करदाताओं को पंजीकरण, रिटर्न और भुगतान की फ्रंटएंड सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, साथ ही कुछ राज्यों के बैकएंड आईटी मॉड्यूल जिसमें रिटर्न प्रोसेसिंग शामिल है, रजिस्ट्रेशन, ऑडिट, आकलन, अपील आदि सभी राज्यों, लेखा अधिकारी, आरबीआई और बैंक भी जीएसटी के प्रशासन के लिए अपने आईटी अनुसार तयारी कर रहे हैं.
रिटर्न की मैनुअल फाइलिंग नहीं होगी सभी करों को भी ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है सभी गलत मिलान वाले रिटर्न ऑटो-जनरेट किए जाएंगे, और मैन्युअल हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सारे रिटर्न मुख्यता automatically होंगे.
GST के अनुसार आयात कैसे किया जाएगा?
वर्तमान में एक्साइज या सीवीडी के अतिरिक्त ड्यूटी और विशेष अतिरिक्त ड्यूटी या एसएडी को आयात पर लगाया जा रहा है, जिसे जीएसटी के तहत जमा किया जाएगा. आईजीएसटी सभी आयातों पर भारत के क्षेत्र में लगाया जाएगा. वर्तमान शासन के विपरीत, जहां आयातित वस्तुओं का उपभोग किया जाता है, उन्हें अब आयातित वस्तुओं पर दिए गए इस आईजीएसटी से अपना हिस्सा मिलेगा.
GST से किस उत्पाद को अलग रखा गया है?
मानव उपभोग के लिए मादक शराब और पेट्रोलियम उत्पाद को छोड़कर, सभी वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लगाया गया है. हालाकि कुछ तत्व gst tax से बाहर कर दिए गए है जिससे State Government को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला था. लेकिन कुछ साल बाद पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के अधीन किया जा सकता है या किया जाएगा. जिसके बिच अगले पाच साल तक होने वाले नुकसान का बकाया केंद्र सरकारे राज्य सरकारे को करने वाली है.
जीएसटी के अंतर्गत आने वाली GST Registration Process की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?
जीएसटी के तहत प्रस्तावित पंजीकरण प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं निचे दिए गए अनुसार होगी. मौजूदा डीलर्स के लिए:- मौजूदा वैट / सेंट्रल एक्साइज / सर्विस टैक्स दाताओं को जीएसटी के तहत पंजीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा.नए डीलर्स के लिए: -जीएसटी के तहत पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एकल आवेदन करना होगा जिसकी पंजीकरण संख्या पैन आधारित होगी ·
दोनों कर अधिकारियों के लिए एकीकृत आवेदन प्रत्येक डीलर को Unique Identification Number जीएसटीआईएन दिया जायेगा.तीन दिनों के भीतर मान्यता प्राप्त मंजूरी दे दी जाएगी.
Good Service Tax- जीएसटी किन-किन देशो में लागु हो चुके है?
India से पहले १६० से ज्यादा देशो में जीएसटी लागु हो चुकी है जिसमे कुछ देश के gst rates निचे दिए गए अनुसार है.
- Denmark –25%
- Sweeden –25%
- Germany –19%
- New Zealand – 15%
- Zimbombay – 15%
- Canada – 15%
- South Africa -14%
- Marisa’s – 17%
- Pakistan – 18%
- Mexici1 -16 %
- Australia – 10%
- France – 6%
GST Return File के बारे में क्या खास होगा?
रिटर्न दाखिल करने के लिए के लिए जीएसटी व्यवसाय प्रक्रियाओं में आठ रूप दिए गए हैं. ज्यादातर करदाता अपने रिटर्न दाखिल करने के लिए केवल चार रूपों का उपयोग करेंगे. उनमे आपूर्ति के लिए रिटर्न, खरीद के लिए रिटर्न, मासिक रिटर्न और वार्षिक रिटर्न शामिल हैं.इसमें छोटे करदाता जिन्होंने रचना योजना का विकल्प चुना है, उन्हें तिमाही आधार पर रिटर्न भरना होगा.रिटर्न दाखिल करना पूरी तरह से ऑनलाइन होगा जिसमे सभी करों का ऑनलाइन भुगतान किये जाने की आशंका है.
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Good Service Tax Me Kiye Jane Vali Payment Ki Khasiyat Kya Hai?
- Electronic Payment Procedure – GST में हर कर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से हो सकता है जिसे किसी भी स्तर पर कागज पर इस्तेमाल नहीं किया जायेगा.
- Simple Payment Procedure – जीएसटी अनुसार ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड, एनईएफटी / आरटीजीएस और बैंक में चेक / नकदी के माध्यम से द्वारा भुगतान किया जा सकता है.
- सभी तरह के फॉर्म सिर्फ आसान तरीके से एक ही फॉर्म द्वारा एक चालान और एक भुगतान का उपयोग किया जायेगा. जिसमे बैंक भी शामिल होंगी.
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इसतरह से आपके मन में चल रही GST Bill (Good Service Tax Bill) की आशंकाए इस पोस्ट से काफी कम हो गयी होंगी एसी आशा करते है इसी प्रकार की हर ट्रेंडिंग पोस्ट सीधे इनबॉक्स में पाने के लिए ब्लॉग को सब्सक्राइब जरुर करे तथा सोशल मीडिया में अपने मित्रो के साथ जरुर शेयर करे.
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Gst se sabse Jada fayda bade chhate vevsai ko hi hoga aam aadmi ko ghane me pisna he gst ke bad jin vastuo ke dam kam hone the Unke dam gst ke bad bhi bade he
Bilkul Raj Ji Aapki Baat Bilkul Sahi Hai, lekin thodi bahut chije esi bhi jisme gst se kimte kam huyee hai.
Me trading krna chata hu Delhi se Rajasthan supply ,pr gst me kaam kaise kre turn-over bhi nhi or composition scheme me kisi Ko bill bhi nhi de skta to koi bhi firm mere saath kaam kyu kregi jab unko tax ka fayda kaise milega
Plz send me ur mobile no for other discus
Nilesh Bhai Sabase Pahale Main Point Koi Bhi Suppliers bina GST Number Ke Shayad Hi aapke sath lenden kare. gst number ke liye turnover sirf jisko gst number nahi lena hai unke liye hai. ab yah aap par depend karta hai ki aap gst number le ya nahi kyoki har Supplier input tax credit (ITC) ka fayda lena chahata hai.
Are nilesh or manoj bhai ye koi whatsapp nahi he jo kabse chat kar rahe ho ab mat karna samjhe ki m3 samjhao
Sir meera composition scheme ka date expire how gaya h main gst ka return kaise bhare.?normal ya composition
sir mera whole sale bangles ka busness he jo ki tax free he fir bhi mere CA ne gst compogition. me liya he pls. advice me kya yah sahi he ??
Bhai GST ke baare mein bahut hi acchi vistrit post likhi. dhanyabad